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सुप्रीम कोर्ट से अनंत सिंह की जमानत रद्द, दुलारचंद मर्डर केस में 1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट से अनंत सिंह की जमानत रद्द, दुलारचंद मर्डर केस में 1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर
by
Arun Pandey,
October 30, 2026
in
बिहार
पटना,30अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी है। दुलारचंद मर्डर केस में 1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर करने का आदेश दिया है।
जज जस्टिस एमए. सुंदेश व जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने शुक्रवार को दुलारचंद हत्याकांड केस की सुनवाई करते हुए कहा कि, पटना उच्च न्यायालय का आरोपी को बेल देने का फैसला सही नहीं था, अदालत ने आरोपी का आपराधिक इतिहास और अपराध की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर रहे हैं, आरोपी 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करें.सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपने सख्त फैसले में अपराध की गंभीर प्रकृति और अनंत सिंह के लंबे आपराधिक इतिहास को आधार बनाकर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उन्हें 1 दिसम्बर 2026 तक सरेंडर करने का सख्त आदेश दिया गया है। मृतक दुलारचंद के पोते नीरज कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगले चार महीनों के भीतर इस पूरे हत्याकांड की जांच प्रक्रिया को भी मुकम्मल करने का निर्देश जारी किया है ।
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