पटना,22 मार्च। पटना हाई कोर्ट ने सोमवार राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद पर की गयी नियुक्ति को अवैध करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया.
न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने रवि कुमार व अन्य की तरफ से दायर हुई तीन रिट याचिकाओं को मंज़ूर करते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया . याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया की यह नियुक्ति बहाली के लिये निकाले गये विज्ञापन के शर्तों के खिलाफ जाकर बीएड कॉलेजों में की गई है. विज्ञापन 478 रिक्त पदों के लिए प्रकाशित किया गया था जबकि नियुक्तियां 451 पदों पर ही की गयी.
योग्य उम्मीदवारों जिनमें याचिकाकर्ता शामिल थे उनके लिए देय आरक्षण में भी गड़बड़ी की गयी. हाइकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कई बार राज्य सरकार को निर्देश दिया की प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ही बहाली लेने हेतु उचित कदम उठाया जाये, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर अंततः पूरी नियुक्ति को ही कोर्ट को रद्द करना पड़ा.
